Driving License कैसे बनवाएं, लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें ?

Driving License कैसे बनवाएं, लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और आप सभी को यह भी पता होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइव करने वाले व्यक्ति के पास जरूर होना चाहिए तो आज हम इस ब्लॉक पोस्ट के माध्यम से आप सभी ड्राइविंग करने वाले व्यक्तियों के लिए बता दे कि अब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बिना आरटीओ ऑफिस जाए घर बैठे कैसे बना सकते हैं इसके बारे में फुल प्रोसेस क्या है संपूर्ण जानकारी इस ब्लॉक पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें

Driving License उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले आपको लर्नर लाइसेंस LL के लिए आवेदन करना होगा जो की एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से यह ऑनलाइन ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है।

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Driving License ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बताए गए जरूरी स्टेप आप ध्यान पूर्वक देखें और अपना लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं जो कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन देता है तो पहले उसे लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है इसका मतलब है कि अभी आप सीख रहे हैं लर्निंग लाइसेंस बनवाने के एक महीने बाद से लेकर 6 महीने तक यानी 30 दिन से 180 दिन तक आप सभी का लर्नर लाइसेंस ही बनवाया जाता है इसके बाद आप अपने लाइसेंस को हैवी कर सकते हैं

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ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करें घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं

Driving License ड्राइविंग लाइसेंस यदि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपना लर्निंग लाइसेंस बनावत है तो अपेक्षित स्वरूप का भुगतान कर सकता है और आधार आधारित प्रमाणीकरण आधारित फेस रिकॉटिंग के साथ ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है और अंत में लर्नर लाइसेंस डाउनलोड कर सकता है यह सेवा कैश लेस यानी संबंधित प्राधिकरण के पास जाने की आवश्यकता नहीं है

Driving License कैसे बनवाएं

Driving License ड्राइविंग लाइसेंस के लिए व्यक्तियों को इसके चयन प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जरूर होनी चाहिए
उत्तर प्रदेश लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आप सभी को जानकारी दे दें कि इसके लिए जारी की गई नियम व दिशा निर्देश को ध्यान में बढ़ाकर आप अपना लर्निंग लाइसेंस घर बैठे बना सकते हैं यह ऑनलाइन माध्यम से बनाने की गई है

Driving License ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु जारी किए गए अधिकारी के वेबसाइट लिंक के माध्यम से कर सकते हैं

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु जरूरी दस्तावेज

  • जैसे आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • लर्निंग लाइसेंस
  • पता प्रमाण पत्र फोटो
  • अन्य दस्तावेज जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानने हैं

स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें:

  • ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें. 
  • आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करें. 
  • ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें. 

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ड्राइवर लाइसेंस के लिए महत्वपूर्ण बातें

  • ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको पहले लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा
  • ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए आपको ट्रैफिक नियम और सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी होनी चाहिए
  • ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था 20 वर्ष होती है 40 साल की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल और फिर 5 साल बाद जारी किया जा सकता है
  • ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको
  • यदि आप अपना भी ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन करना चाहते हैं
  • तो नीचे दिए गए स्टेप को ध्यानपूर्वक पड़े और कैसे अप्लाई करें जाने

How To Apply Online DL ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म भरे

  1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
  2. संबंधित राज्य का चयन करें
  3. ” ड्राइविंग लाइसेंस” मेन्यू से “नया ड्राइविंग लाइसेंस” पर क्लिक करें
  4. आगे बढ़ने के लिए अपना “लर्निंग लाइसेंस नंबर” और जन्म तिथि” दर्ज करें
  5. आवेदन पत्र भरें
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Driving License यह आसान है, बस आपको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होता है। पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (DL) जारी किए जाते हैं। एक बार अप्लाई करने के बाद 30 दिनों के भीतर आपके दिए गए पते पर भारतीय डाक से ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है

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